कॉलेज कार्यालय के माध्यम से यौन उत्पीड़न की शिकायत करें
कोई भी विद्यार्थी या कर्मचारी फ़ोन या ईमेल द्वारा कॉलेज कार्यालय के माध्यम से शिकायत कर सकता है।
शिकायतों पर संबंधित अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई होती है
यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण संबंधी विनियम, 2015 के अंतर्गत होती है।
महिलाओं की सहायता और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं
महिला हेल्पलाइन: 181। आपातकालीन सेवा: 112।
कॉलेज कार्यालय
हेल्पलाइन
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पढ़ें (पीडीएफ)