प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर रैगिंग प्रतिबंधित है
रैगिंग प्रतिबंधित है और यह दंडनीय अपराध है। प्रशांत नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एवं कॉलेज में किसी भी रूप में रैगिंग प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध कॉलेज, छात्रावास, कॉलेज बस और प्रत्येक क्लिनिकल प्रशिक्षण स्थल पर लागू है।
कॉलेज भारतीय नर्सिंग परिषद के नर्सिंग कॉलेजों में रैगिंग निषेध संबंधी विनियम, 2016 का पालन करता है।
रैगिंग की सूचना तुरंत कॉलेज कार्यालय को दें
यदि आपके साथ रैगिंग हो या आप रैगिंग होते देखें, तो तुरंत फ़ोन या ईमेल द्वारा कॉलेज कार्यालय को सूचित करें। आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें।
रैगिंग विरोधी संदेश पूरे वर्ष लागू है
भारतीय नर्सिंग परिषद प्रत्येक नर्सिंग संस्थान से रैगिंग विरोधी दिवस और रैगिंग विरोधी सप्ताह मनाने को कहती है। हर विद्यार्थी के लिए हमारा संदेश पूरे वर्ष एक ही है: इस कॉलेज में रैगिंग का कोई स्थान नहीं है, और रैगिंग की हर घटना की सूचना कॉलेज कार्यालय को दी जानी चाहिए।